Delhi Vehicle Restrictions: क्या आपकी गाड़ी भी बैन होगी? जानें नए नियम
सरकार का प्रदूषण के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, इन गाड़ियों पर लगा पूर्ण बैन
दिल्ली डेस्क, 17 जून 2026
राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता को सुधारने और यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) की हालिया उच्च स्तरीय बैठक में इस बाबत प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके तहत अब राजधानी में सख्त Delhi Vehicle Restrictions को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर बीएस 1, बीएस 2 और बीएस 3 श्रेणी के सभी पुराने वाहनों के परिचालन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
इस नए नीतिगत बदलाव के लागू होने से दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों पर सीधा असर पड़ेगा। प्रस्ताव के मुताबिक, इन कड़े Delhi Vehicle Restrictions के दायरे में आने वाले दिल्ली के पुराने बीएस 4 वाहनों को अब स्थानीय स्तर पर चलाने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि राहत की बात यह है कि इन गाड़ियों को दूसरे जनपदों या राज्यों में बेचने की कानूनी मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही, राजधानी में सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने एक विशेष प्रोत्साहन योजना भी तैयार की है, जिसके तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर विशेष वित्तीय मदद दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार, यदि कोई ऑपरेटर अपने पुराने बीएस 4 मानक वाले ट्रक या बस को कबाड़ (स्क्रैप) घोषित करता है, तो उसे नया कमर्शियल वाहन खरीदने पर सीधे 30 प्रतिशत की भारी छूट प्रदान की जाएगी। प्रशासन इस कड़े फैसले के माध्यम से दिल्ली में केवल पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को ही बढ़ावा देने की तैयारी में है। सरकार का मुख्य लक्ष्य दिल्ली में नए Delhi Vehicle Restrictions के तहत केवल बीएस 6 मानकों वाले अत्याधुनिक वाहनों के चलन को तेजी से आगे बढ़ाना है, ताकि कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।