दिल्ली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) आज से शुरू, जानिए पूरा शेड्यूल
दिल्ली के नागरिकों के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय द्वारा आज, 30 जून 2026 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) का घर-घर दौरा शुरू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल न हो। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए दिल्ली वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 (Delhi Voter Helpline Number 1950) को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है।
दिल्ली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान क्या है और इसकी समयसीमा क्या है?
दिल्ली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा एक विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान है, जो 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान मतदाता दिल्ली वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 (Delhi Voter Helpline Number 1950) या बीएलओ के माध्यम से एन्युमरेशन फॉर्म भरकर मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित और अपडेट करवा सकते हैं।
जानिए दिल्ली वोटर महा-अभियान (SIR) का पूरा शेड्यूल
चुनाव आयोग ने इस पूरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विस्तृत समयसीमा तय की है। नागरिकों की सुविधा के लिए पूरा कार्यक्रम नीचे दिया गया है:
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क्र.सं. |
गतिविधि (Activity) |
निर्धारित तिथि / अवधि (Schedule) |
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1 |
बीएलओ (BLO) द्वारा घर-घर जाकर दौरा करना |
30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 |
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2 |
पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण (Rationalization) |
29 जुलाई 2026 तक |
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3 |
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन |
05 अगस्त 2026 |
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4 |
दावे और आपत्तियां (Claims & Objections) दर्ज करना |
05 अगस्त 2026 से 04 सितंबर 2026 |
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5 |
दावों का निपटारा और फाइनल प्रोसेसिंग |
05 अगस्त 2026 से 03 अक्टूबर 2026 |
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6 |
अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन |
07 अक्टूबर 2026 |
एन्युमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) भरने की पूरी प्रक्रिया और BLO से संपर्क
आज से शुरू हो रहे घर-घर सर्वे के दौरान सभी मौजूदा मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से दो प्रतियों (Duplicate) में एक एन्युमरेशन फॉर्म दिया जाएगा।
1. घर बंद होने पर क्या होगा?
यदि बीएलओ के दौरे के समय आपका घर बंद या लॉक मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बीएलओ आपके घर में एन्युमरेशन फॉर्म की स्लिप छोड़ देंगे और भरे हुए फॉर्म को वापस लेने के लिए कम से कम तीन बार आपके घर का दौरा करेंगे।
2. साल 2002 की वोटर लिस्ट का कनेक्शन
दिल्ली में पिछला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) साल 2002 में आयोजित किया गया था। इसलिए, मतदाताओं को इस फॉर्म में अपने पिछले एसआईआर (वर्ष 2002) से संबंधित विवरण भरने होंगे। जनता की सुविधा के लिए सीईओ दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट अपलोड कर दी गई है, जहाँ से आप अपना विवरण देख सकते हैं।
3. 'Book-A-Call' और ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा
यदि आप डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग ने 'ECINet' पोर्टल पर "Book-A-Call" की बेहतरीन सुविधा दी है, जिससे आप सीधे अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, मतदाता आधिकारिक पोर्टल (www.voters.eci.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस एन्युमरेशन फॉर्म के साथ आपको कोई भी दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
दिल्ली का मौजूदा वोटर प्रोफाइल (Electoral Profile)
चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या कुछ इस प्रकार है:
- पुरुष मतदाता (Male Electors): 77,11,132
- महिला मतदाता (Female Electors): 67,98,142
- थर्ड जेंडर (Third Gender): 1,024
- कुल मतदाता (Total Electors): 1,45,10,298
- कुल पोलिंग स्टेशन (Polling Stations): 13,033
यदि आप 2002 के बाद दिल्ली में आकर बसे हैं, तो आपको अपने मूल राज्य (Native State) के पिछले एसआईआर का विवरण देना होगा, जिसकी सुविधा भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में तुरंत दिल्ली वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 (Delhi Voter Helpline Number 1950) पर कॉल कर सहायता प्राप्त करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: यदि मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन मेरे माता-पिता का नाम है, तो मुझे क्या करना होगा?
उत्तर: ऐसी स्थिति में आपको एन्युमरेशन फॉर्म में अपने माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी का विवरण भरना होगा, जिनका नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल था।
प्रश्न 2: एन्युमरेशन फॉर्म जमा करते समय मुझे कौन से दस्तावेज देने होंगे?
उत्तर: चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशानुसार, एन्युमरेशन फॉर्म के साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज (No Documents) जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न 3: क्या इस अभियान के लिए कोई ऑफलाइन सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं?
उत्तर: हाँ, दिल्ली के सभी जिला मुख्यालयों और संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता केंद्रों पर विशेष हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं। आप सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं।